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धान खरीदी पर सरकार की सख्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रखने हेतु महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

सरकार ने 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी में रखते हुए कार्य से इंकार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह कदम छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4(1) व 4(2) के तहत उठाया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, धान खरीदी से जुड़े किसी भी कर्मचारी द्वारा हड़ताल या कार्य से इंकार करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि खरीफ विपणन अवधि किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ऐसे में किसी भी प्रकार का व्यवधान समर्थन मूल्य भुगतान और खरीदी केंद्रों की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि आदेश सभी विभागीय कर्मचारियों तथा सहकारी समितियों पर लागू होगा। हाल ही में कर्मचारियों की संभावित हड़ताल के चलते धान खरीदी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

सरकार का कहना है कि आदेश का उद्देश्य किसानों को समय पर समर्थन मूल्य दिलाना, खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था रोकना और पूरे प्रदेश में खरीदी प्रक्रिया को बिना रुकावट संचालित करना है।

अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि निर्धारित अवधि में सभी उपार्जन केंद्र समय पर खरीदी कार्य प्रारंभ करेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी।

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